ठाणे : हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा

ठाणे : हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा

ठाणे : हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा
Modified Date: September 11, 2026 / 01:08 pm IST
Published Date: September 11, 2026 1:08 pm IST

ठाणे, 11 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पिछले साल पैसों को लेकर एक कारोबारी के बेटे की हत्या का प्रयास करने के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. टी. पवार ने आरोपी शाहरुख सादिक शेख को दोषी ठहराते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार मार्च, 2025 को वित्तीय लेन-देन को लेकर शेख का हुसैन खान से झगड़ा हुआ और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम शेख ने एक मस्जिद के पास फावड़े से खान के सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।

पीड़ित, चिकित्सा अधिकारियों और “आंशिक रूप से प्रत्यक्षदर्शी” की गवाही पर भरोसा करते हुए अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़ित को मस्जिद की सीढ़ियों पर दुर्घटनावश गिरने से चोटें आई थीं।

अदालत ने शेख को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त छह महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राखी डब्ल्यू. पांडे ने पैरवी की, जबकि शेख की ओर से अधिवक्ता नदीम खान ने पैरवी की।

भाषा तान्या मनीषा

मनीषा


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