ठाणे जिले में बिल्डर समेत दो अन्य लोगों से 18.19 लाख रुपये की धोखाधड़ी; दो लोगों पर मामला दर्ज

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ठाणे जिले में बिल्डर समेत दो अन्य लोगों से 18.19 लाख रुपये की धोखाधड़ी; दो लोगों पर मामला दर्ज

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  • Publish Date - May 22, 2026 / 01:44 PM IST,
    Updated On - May 22, 2026 / 01:44 PM IST

ठाणे, 22 मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दो व्यक्तियों ने 64 वर्षीय एक बिल्डर और दो अन्य लोगों को व्यापार के लिए ऋण दिलाने का वादा करके उनसे कथित तौर पर 18.19 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया, पुलिस ने बृहस्पतिवार को बिल्डर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर डोम्बिवली निवासी निखिल मदन भोइर, उसके साथी राजा जोशी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 3(5) (संयुक्त जवाबदेही) के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि आरोपियों ने अप्रैल में बिल्डर से संपर्क किया और एक निजी साहूकार से 15 करोड़ रुपये का व्यावसायिक ऋण दिलाने का वादा किया, और प्रोसेसिंग फीस, स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के बहाने, उन्होंने उसे बैंक हस्तांतरण और नकद के माध्यम से 13.50 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मना लिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद भी कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया और आरोपियों ने अग्रिम राशि भी नहीं लौटाई।

अधिकारी ने कहा, ‘इसी दौरान, मुख्य आरोपी निखिल भोइर ने इसी तरह की कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए दो और व्यक्तियों को निशाना बनाया। भोइर ने आधारवाड़ी जेल में बंद 42 वर्षीय महिला को धन और कानूनी कामकाज कराने के बहाने ठग लिया।’

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने तीन व्यक्तियों से 18.19 लाख रुपये की धोखाधड़ी की और उन्हें वादे के अनुसार ऋण या कोई सेवा प्रदान नहीं की।

उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

भाषा तान्या वैभव

वैभव