उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के लिए UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana चलाती है। सरकारी योजना लोगों को उनकी पसंद के विभिन्न मुद्दों में मदद करने के लिए काम करती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है। इसके बाद, राज्य इन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिनके परिवार को जीवित रहने के लिए अकेले कमाने वाले के रूप में सेवा करनी पड़ती है।
सरकार गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी मदद करती है। UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana ke laabh? UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana aavedan Prakriya? और आप UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana online apply kaise kare ? जानकारी और इसके लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।
जब परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है। परिवार का दुख कोई नहीं समझ सकता। परिवार के एक सदस्य के चले जाने से परिवार काफी दुखी है। यह परिवार और बच्चों दोनों को प्रभावित करता है। साथ ही अगर परिवार के ऐसे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। जो उस परिवार का एकमात्र मुख्य कमाने वाला व्यक्ति है। फिर परिवार के सामने आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है जहां एक ओर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का दुख होता है। अर्थव्यवस्था में समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न होती है।
हालांकि, राज्य सरकार ऐसे परिवारों के लिए UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana भी चला रही है जिसके परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है। एक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। इसके अलावा, लोग राज्य सरकार द्वारा संचालित UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana ka Laabh उठा सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत परिवारों को 30000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का नाम – यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ऑनलाइन
शुरुआत किसने की – उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी – राज्य के गरीब परिवार
विभाग – समाज कल्याण विभाग उ.प्र
आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/
सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे इस धन का उपयोग करके वह परिवार अपनी आर्थिक समस्या को कम कर सकता है, आप राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह हम आपको बताने जा रहे हैं।
जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं वे कल्याण प्राप्त करते हैं क्योंकि इसे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत प्रशासित किया जाता है। इस योजना में राज्य के गरीब परिवारों को ऑपरेशन से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं –
इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे एक परिवार को 300000 की आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाता है।
हालाँकि यह राशि पहले 20000 के रूप में अनुमानित की गई थी, इसे अब IRD के रूप में भी जाना जाता है। यह राशि सरकार ने 2013 के लिए बढ़ाई थी।
एक परिवार उपलब्ध धन से अपनी आजीविका के साधन जुटा सकता है।
आवेदक के बैंक खाते में एकमुश्त राशि जमा की जाती है।
आवेदन शुल्क आवेदन की तिथि के 45 दिनों के भीतर आवेदक को दिया जाता है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जो इस प्रकार है-
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन होना अनिवार्य है।
योजना के लिए आवेदन करने की आयु 18 वर्ष और 60 वर्ष से कम है
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदकों की पारिवारिक आय हर साल कम से कम 46000 होनी चाहिए।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको नीचे बताए अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदक का आधार कार्ड
पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (सामान्य जाति के लिए नहीं)
परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदक का बैंक विवरण
आवेदक के परिवार रजिस्टर की प्रति
आवेदक यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को पूरा करने के लिए आपको राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहां क्लिक करके सीधे लिंक का चयन कर सकते हैं।
वेबसाइट पर पहुंचते ही एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको अपनी सारी जानकारी ठीक से भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त, आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
यदि आपने सभी आवश्यक जानकारी जमा कर दी है, तो आपको एक आवेदन भरने के लिए कहा जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको पंजीकरण पर्ची अपने पास रखनी होगी। पंजीकरण संख्या भविष्य में आपके काम आएगी।
नोट – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पहले आप आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी ले कर उप जिला अधिकारी के कार्यालय में अनुमोदन के लिए जमा करें। स्क्रीनिंग के बाद आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी। कोई भी जो योग्य है वह इस योजना से लाभ का दावा कर सकता है।
यदि आपने UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन किया है और आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं। इसलिए, आप नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। –
सबसे पहले आपको शादी की ऑफिशियल वेबसाइट https://swd.up.nic.in/nbfc/Search_Pensioner_nfbs.aspx पर जाना होगा। आप सीधे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं..
कार्यालय की वेबसाइट पर जिले का नाम दर्ज है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या अकाउंट नंबर डालना होगा।
आप अपना खाता संख्या या पंजीकरण संख्या दर्ज कर सकते हैं और फिर खोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
सर्च बटन पर क्लिक करने पर आपके आवेदन की पूरी जानकारी खुल जाएगी। इस बिंदु पर आपके आवेदन की स्थिति का पता चल जाएगा।
आप इस लिंक पर क्लिक करके राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उनकी परिस्थितियों के अनुसार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत 3,000 रुपये का वित्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 2013 से पहले इस योजना के तहत मुआवजे के रूप में 2000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी।
विभाग यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर राशि बैंक को भेजता है।
आप योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिससे जुड़ी विस्तृत जानकारी लेख में साझा की गई।
यदि कोई परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं परिवारों के आवेदन मान्य माने जाएंगे। जिनकी वार्षिक आय 46000 से कम है।