Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना से हर महीने मिलेंगी 5000 रुपए तक की पेंशन..जानें ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

Atal Pension Yojana: कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम बैंक शाखा या डाकघर में जा सकता है, जहां उसका बचत बैंक खाता है और एपीवाई खाता खोलने के लिए एपीवाई पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकता है।

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना से हर महीने मिलेंगी 5000 रुपए तक की पेंशन..जानें ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

atal pension yojana in hindi full details, image source: Sarkari Job

Modified Date: February 6, 2025 / 08:42 pm IST
Published Date: February 6, 2025 8:42 pm IST
HIGHLIGHTS
  • यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है
  • श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है
  • यह योजना मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है।

नईदिल्ली: Atal Pension Yojana, अटल पेंशन योजना (APY) 18-40 वर्ष की आयु के बचत खाताधारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है, जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

एपीवाई (APY) का फोकस

यह योजना मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है।

APY ग्राहक योगदान चार्ट –

 ⁠

APY के अंतर्गत प्रभार एवं फीस तथा अतिदेय ब्याज:

निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर शुल्क और फीस तथा अतिदेय ब्याज APY के ग्राहकों पर लगाया जाएगा। ये शुल्क और उनके आवेदन की विधि समय-समय पर केंद्र सरकार के परामर्श से PFRDA द्वारा निर्धारित की जाएगी।

APY के अंतर्गत शिकायत दर्ज करना

कोई भी उपभोक्ता किसी भी समय, कहीं से भी, निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकता है:www.npscra.nsdl.co.in
>>होम >> चुनें: एनपीएस-लाइट या सीजीएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज करने वाले ग्राहक को शिकायत के लिए एक टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा। ग्राहक “पहले से पंजीकृत शिकायत / पूछताछ की स्थिति की जाँच करें” के अंतर्गत शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

योजना के फ़ायदे

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बाहर निकलने पर

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे:
(i) गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि: एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपए प्रति माह या 2000 रुपए प्रति माह या 3000 रुपए प्रति माह या 4000 रुपए प्रति माह या 5000 रुपए प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
(ii) जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी: अभिदाता की मृत्यु के बाद, अभिदाता का जीवनसाथी, मृत्यु तक अभिदाता के समान ही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
(iii) अभिदाता के नामिती को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नामिती, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में योगदान धारा 80सीसीडी(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समान कर लाभ के लिए पात्र हैं।

स्वैच्छिक निकास (60 वर्ष की आयु से पहले निकास):

ग्राहक को एपीवाई में उसके द्वारा किए गए अंशदान के साथ-साथ उसके अंशदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक उपार्जित आय (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद) ही वापस की जाएगी।
तथापि, जो अभिदाता 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए हैं और उन्हें सरकार से सह-अंशदान प्राप्त हुआ है, उन्हें उस पर अर्जित उपार्जित आय सहित सह-अंशदान प्राप्त नहीं होगा।

60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर

विकल्प 1: 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु होने की स्थिति में, ग्राहक के जीवनसाथी के पास ग्राहक के APY खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे पति या पत्नी के नाम पर शेष निहित अवधि के लिए बनाए रखा जा सकता है, जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ग्राहक के जीवनसाथी को पति या पत्नी की मृत्यु तक ग्राहक के समान ही पेंशन राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा APY खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति या पत्नी का APY खाता और पेंशन राशि स्वयं के नाम पर हो।

विकल्प 2: एपीवाई के अंतर्गत अब तक संचित संपूर्ण पेंशन राशि पति/पत्नी/नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

पात्रता

शामिल होने की आयु और योगदान अवधि
एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है।
पेंशन से बाहर निकलने और पेंशन शुरू करने की आयु 60 वर्ष है।
एपीवाई में अभिदाता का अंशदान मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर उसके बचत बैंक खाते से निर्धारित अंशदान राशि के ‘ऑटो-डेबिट’ की सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
अभिदाताओं को एपीवाई में शामिल होने की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान राशि का योगदान करना आवश्यक है।

बहिष्कार

1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन प्रक्रिया

1- ऑनलाइन

प्रक्रिया 1:

  • कोई भी व्यक्ति अपनी नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन APY खाता भी खोल सकता है।
  • आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर APY खोज सकता है।
  • ग्राहक को मूल और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरना होगा।
  • ग्राहक को खाते से प्रीमियम की स्वतः कटौती के लिए सहमति देनी होगी तथा फॉर्म जमा करना होगा।

प्रक्रिया 2:

बेवसाइट देखना “https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html“ और “अटल पेंशन योजना” का चयन करें।
“APY पंजीकरण” चुनें

फॉर्म में बुनियादी विवरण भरें। KYC को 3 विकल्पों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है –

  • ऑफलाइन केवाईसी – इसमें आधार की XML फाइल अपलोड करनी होती है
  • आधार – जहां आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के माध्यम से केवाईसी किया जाता है
  • वर्चुअल आईडी – जहां केवाईसी के लिए आधार वर्चुअल आईडी बनाई जाती है

नागरिक तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

एक बार मूल विवरण भर दिए जाने पर एक पावती संख्या उत्पन्न होती है।

  • इसके बाद नागरिक को व्यक्तिगत विवरण भरना होगा और 60 वर्ष के बाद अपनी इच्छित पेंशन राशि तय करनी होगी।
  • नागरिक को योजना के लिए अंशदान की आवृत्ति भी तय करनी होगी।
  • जब नागरिक व्यक्तिगत विवरण के लिए “पुष्टि” कर देता है, तो उसे नामांकित व्यक्ति का विवरण भरना होता है।
  • व्यक्तिगत और नामांकित व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करने के बाद, नागरिक को ई-साइन के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाता है।
  • एक बार आधार ओटीपी सत्यापित हो जाने पर, नागरिक एपीवाई में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है।
  • कोई भी व्यक्ति ई-एपीवाई पोर्टल या ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों के वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से भी इसमें शामिल हो सकता है।

बेवसाइट देखना “https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html“ और “अटल पेंशन योजना” का चयन करें।

हेल्पलाइन नंबर – – APY योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-069 है

ऑफलाइन

कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम बैंक शाखा या डाकघर में जा सकता है, जहां उसका बचत बैंक खाता है और एपीवाई खाता खोलने के लिए एपीवाई पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकता है।

read more: Amit Shah in Dongargarh: आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्मारक पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह.. कहा, ‘आचार्य जी का उपदेश प्रकाश स्तंभ की तरह’

read more: Prayagraj Mahakumbh 2025 : महाकुंभ में डूबकी लगाने वालों पर गोताखोरों की नजर | हर वक्त रहते है अलर्ट

No products found.

Last update on 2025-12-01 / Affiliate links / Images from Amazon Product Advertising API


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com