बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: 1% ब्याज पर प्रदान किया जाएगा ऋण

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  • Publish Date - December 24, 2023 / 11:10 AM IST,
    Updated On - December 24, 2023 / 11:10 AM IST

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस लेख में, हम योजना के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, जिससे आपके लिए इसे समझना आसान हो जाएगा।

योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
किस ने लांच की बिहार सरकार
लाभार्थी बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक
उद्देश्य उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना
प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए
आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/
साल 2023
आवेदन करने की तिथि 15 से 30 सितंबर

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

उद्देश्य: यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के नागरिकों को लक्षित करती है, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करती है।

बजट: बिहार सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 102 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

प्रोत्साहन और सुविधाएँ

प्रोत्साहन राशि: इस योजना के तहत 10 लाख रुपये की पर्याप्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होते हैं।

ब्याज दर: ऋण न्यूनतम 1% ब्याज दर के साथ आता है, जो इसे इच्छुक उद्यमियों के लिए अधिक सुलभ बनाता है।

प्रशिक्षण सहायता: लाभार्थियों को कौशल विकास को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण और परियोजना निगरानी के लिए 25,000 रुपये मिलते हैं।

पात्रता मापदंड

आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु 18 से 50 वर्ष के बीच.
चालू खाता रखें.
शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या समकक्ष।

आवेदन चरण

पंजीकरण: नाम, ईमेल, आधार नंबर आदि जैसी बुनियादी जानकारी प्रदान करें और सत्यापन के लिए एक ओटीपी प्राप्त करें।
लॉगिन करें: दिए गए क्रेडेंशियल का उपयोग करके पोर्टल तक पहुंचें।
आवेदन पत्र: व्यक्तिगत, शैक्षिक, पारिवारिक और संगठनात्मक विवरण भरें।
परियोजना विवरण: प्रशिक्षण और भूमि विवरण सहित अपने प्रस्तावित प्रोजेक्ट की विशिष्टताओं की रूपरेखा तैयार करें।
वित्तीय जानकारी: अपने पूंजी निवेश, बैंक विवरण और अन्य वित्तीय पहलुओं का विवरण दें।
दस्तावेज़ अपलोड: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि जमा करें।
सत्यापन और सबमिशन: प्रदान की गई जानकारी को दोबारा जांचें, अपलोड किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करें और फॉर्म जमा करें।

चयन प्रक्रिया

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय समिति चयन प्रक्रिया की निगरानी करती है। आवेदकों को परियोजना रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है, और समिति परियोजनाओं और फंडिंग आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है।

महत्वपूर्ण संपर्क

यदि आपको कोई समस्या आती है या सहायता की आवश्यकता है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

हेल्पलाइन नंबर: 18003456214
ईमेल: dir-td.ind-bih@nic.in

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को उनकी उद्यमशीलता यात्रा को शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाने का एक सराहनीय प्रयास है।