Shadi Karne ke Liye Paise
नई दिल्ली : Shadi Karne ke Liye Paise : देश में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता दे रही हैं। ‘डॉ. अंबेडकर योजना’ सहित अलग-अलग राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत नवविवाहित जोड़ों को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम के तहत पात्र दंपती को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।Government Help For Marriage इसके लिए शर्त यह है कि पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का हो और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति (General/OBC) से हो। साथ ही दोनों का यह पहला विवाह होना चाहिए तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है।
राज्यस्तरीय योजनाओं के लिए दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए आधिकारिक विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, तहसीलदार या SDM द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, संयुक्त पासपोर्ट फोटो और जॉइंट बैंक अकाउंट पासबुक जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपती इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने राज्य के संबंधित समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Inter-caste Marriage Scheme Apply इसके अलावा नजदीकी SDM कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में जाकर भी ऑफलाइन फॉर्म जमा किया जा सकता है।
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