दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय किए |

दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय किए

:   Modified Date:  May 21, 2024 / 03:21 PM IST, Published Date : May 21, 2024/3:21 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए।

बृज भूषण ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई की मांग की।

बृज भूषण ने कहा, ‘‘जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं दोष स्वीकार क्यों करूंगा?’’

अदालत ने मामले में सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया।

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बृज भूषण को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था। पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है।

भाषा सुधीर मोना

मोना

 

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