दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावों से संबंधित याचिका पर बीएफआई और केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावों से संबंधित याचिका पर बीएफआई और केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावों से संबंधित याचिका पर बीएफआई और केंद्र से जवाब मांगा
Modified Date: May 30, 2025 / 05:21 pm IST
Published Date: May 30, 2025 5:21 pm IST

नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की याचिका पर केंद्र और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) से महासंघ के चुनावों से संबंधित विवाद पर जवाब मांगा है।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और अजय सिंह से जवाब मांगा है। सिंह चुनावों के शुरू होने के समय बीएफआई के प्रमुख थे।

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले को 18 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए जब दिल्ली एमेच्योर मुक्केबाजी संघ की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई होनी है।

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वर्तमान याचिका पर सुनवाई तब हुई जब 19 मई को उच्चतम न्यायालय ने बीएफआई चुनावों से संबंधित सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में भेज दिया।

हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ (एचपीबीए) और ठाकुर ने अपनी याचिका में तत्कालीन बीएफआई अध्यक्ष सिंह के सात मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें निर्वाचन मंडल के लिए नामांकन केवल राज्य संघों के निर्वाचित सदस्यों तक ही सीमित कर दिया गया था।

बीएफआई के चुनाव पहले 28 मार्च को होने थे लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया।

भाषा नमिता आनन्द

आनन्द


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