मुक्केबाजी महासंघ चुनाव के लिये अधिकारी की नियुक्ति की मांग पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा |

मुक्केबाजी महासंघ चुनाव के लिये अधिकारी की नियुक्ति की मांग पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

मुक्केबाजी महासंघ चुनाव के लिये अधिकारी की नियुक्ति की मांग पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

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Modified Date: April 30, 2025 / 06:41 PM IST
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Published Date: April 30, 2025 6:41 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें महासंघ के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने महासंघ और केंद्र को दिल्ली अमैच्योर मुक्केबाजी संघ की याचिका पर नोटिस जारी किये । मामले की सुनवाई अब अगस्त में होगी ।

यह आवेदन दिल्ली अमैच्योर मुक्केबाजी संघ की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें महासंघ के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके तहत केवल उसकी संबद्ध राज्य इकाइयों के निर्वाचित सदस्यों को ही चुनावों में अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर के गॉबा ने 14 अप्रैल को पद से इस्तीफा दे दिया था ।

इसमें आगे कहा गया कि खुद चुनाव लड़ रहे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष चुनाव में विलंब का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जी हूजूरी करने वाले निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की कोशिश में हैं ।

याचिका में कहा गया है कि खेल कोड के तहत निर्वाचन अधिकारी का स्वतंत्र होना आवश्यक है और हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्व मुक्केबाजी महासंघ और केंद्र द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के बावजूद बीएफआई निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराने में विफल रहा है।

19 मार्च को अदालत ने महासंघ के सात मार्च के फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें उसके आगामी चुनावों में केवल उसके संबद्ध राज्य इकाइयों के निर्वाचित सदस्यों को ही अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी।

भाषा मोना नमिता

नमिता

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)