बहराइच में अपहरण व हत्‍या के आरोपी के विरूद्ध प्रशासन ने लगाया रासुका, 17 लोग जिला बदर

Ads

बहराइच में अपहरण व हत्‍या के आरोपी के विरूद्ध प्रशासन ने लगाया रासुका, 17 लोग जिला बदर

  •  
  • Publish Date - March 2, 2021 / 06:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:16 PM IST

बहराइच (उप्र), दो मार्च (भाषा) बहराइच जिला प्रशासन ने अपराध के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में 17 लोगों को गुंडा अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। प्रशासन के अनुसार जिले में 12 वर्षीय एक बच्‍चे का अपहरण कर उसकी हत्‍या करने के आरोपी के विरूद्ध राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।

बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने मंगलवार को बताया कि जिले में विधि व्‍यवस्‍था, लोक व्‍यवस्‍था और जन सुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से 17 लोगों के विरूद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह के लिए जिला बदर (जिले से बाहर) कर दिया गया है।

उन्‍होंने बताया कि जिले के मटेरा थाना क्षेत्र के मझौली निवासी हसन मोहम्मद के खिलाफ राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हसन मोहम्‍मद पर पिछले वर्ष मटेरा क्षेत्र में फ‍िरौती के लिए 12 वर्षीय बच्‍चे का अपहरण करने और उसकी नृशंस हत्‍या करने का आरोप है।

भाषा सं आनन्‍द पवनेश मानसी

मानसी