धनबल का दुरूपयोग रोकने बड़ा कदम, निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय..देखिए

धनबल का दुरूपयोग रोकने बड़ा कदम, निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय..देखिए

  •  
  • Publish Date - July 9, 2019 / 08:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

जबलपुर। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा 6 वर्गों में तय की गई है। जनसंख्या को आधार बनाते हुए यह खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्णय के बाद अब निकाय चुनाव में पैसों के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा।

read more : कोतवाली थाना क्षेत्र में डबल मर्डर, धारदार हथियार से की गई हत्या

इसके अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली नगर निगमों में 8.75 लाख रुपए पार्षद चुनाव में खर्च कर सकेगें। 10 लाख से कम आबादी वाली नगर निगमो में 3.75 लाख रुपए सीमा पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा रखी गई है। जबकि 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका में 2.5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

read more : मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय से आज करेगें जनाधिकार कार्यक्रम का आगाज, सुनेगें लोगों की समस्याएं

इसी प्रकार 50 हज़ार से 1 लाख आबादी वाली नगर पालिका में 1.5 लाख रुपए और 50 हज़ार से कम आबादी वाली नगर पालिका में 1 लाख रुपए पार्षद चुनाव में खर्च कर सकेगें। वहीं नगर परिषद में पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा 75 हज़ार रुपए निर्धारित की गई है।

read more : शराब दुकान हटाने छात्रों-ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, गोकुल नगर में आंदोलन के बाद काठाडीह शिफ्ट की गई है शॉप

बता दें कि अभी तक ​निकाय चुनावों में खर्च की सीमा तय नहीं होने से जमकर पैसों का दुरूपयोग होता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के लिए खर्च सीमा तय कर दी है। इस आशय का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेज दिया गया है।

<iframe width=”658″ height=”370″ src=”https://www.youtube.com/embed/elNFceI05Ew” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>