पत्थलगड़ी के आरोपी रिटायर्ड आईएएस किंडो और तिग्गा को इस शर्त पर मिली जमानत

पत्थलगड़ी के आरोपी रिटायर्ड आईएएस किंडो और तिग्गा को इस शर्त पर मिली जमानत

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  • Publish Date - July 2, 2018 / 11:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

बिलासपुर। बहुचर्चित पत्थलगड़ी मामले के गिरफ्तार मुख्य आरोपी रिटायर्ड आईएएस हरमन किंडो और ओएनजीसी के रिटायर्ड अधिकारी जोसेफ तिग्गा सहित तीन की सशर्त जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाइकोर्ट ने यह जमानत स्वास्थ्यगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए दी है। यह जमानत सशर्त है, शर्तों के अनुसार वे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे।

ये जमानत इन्हें पत्थलगांव में हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मिली है। कोर्ट ने तीनों को 25-25 हजार रुपए निजी मुचलका भी भरने कहा है। तीनों को 31 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के 10 आरोपी जेल में हैं। हालांकि जमानत के बावजूद हरमन किंडो और जोसेफ तिग्गा की रिहाई नही हो पाएगी, क्योंकि वे पत्थलगड़ी से जुडे अन्य प्रकरण में भी गिरफ्तार हैं।

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बता दें कि पत्थलगड़ी की शुरुआत जशपुर जिले के बछरांव गांव में एक सभा से हुई थी। यहां 22 अप्रैल को आदिवासियों ने पत्थलगड़ी कर ग्रामसभा को सार्वभौमिक घोषित कर दिया था। इसके बाद से क्षेत्र में माहौल बिगड़ने लगा था। इसके विरोध में 28 अप्रैल को बछरावां से कलिया तक विरोध यात्रा भी निकाली गई थी, तब कुछेक जगहों पर पत्थलगड़ी को तोड़ दिया गया था।

इसके बाद माहौल और गरमाया था। नतीजतन कई गांव से पत्थलगड़ी की खबरें आने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने कदम उठाए थे।

वेब डेस्क, IBC24