Mutton Shops Closed in Raipur: राजधानी में इतने दिन बंद रहेगी मांस-मटन दुकानें, खुली मिली दुकान तो होगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम ने जारी किया आदेश

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Mutton Shops Closed in Raipur: राजधानी में इतने दिन बंद रहेगी मांस-मटन दुकानें, खुली मिली दुकान तो होगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - September 24, 2026 / 02:08 PM IST,
    Updated On - September 24, 2026 / 02:50 PM IST

Mutton Shops Closed in Raipur | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक
  • रायपुर नगर निगम ने जारी किया आदेश
  • बिक्री मिलने पर मांस-मटन जब्त

रायपुर: Mutton Shops Closed in Raipur कल पूरे देश में अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह दिन मुख्य रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अनंत (असीम) स्वरूप को समर्पित है। जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। वहीं अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) और पर्युषण पर्व देखते हुए राजधानी रायपुर में मांस मटन की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में रायपुर नगर निगम आदेश भी जारी कर दिया है।

25 और 26 सितंबर को बंद रहेगी मांस मटन की दुकानें

Mutton Shops Closed in Raipur जारी आदेश के अनुसार, 25 सितंबर और 26 सितंबर को राजधानी रायपुर मांस मटन की ब्रिकी पूरी तरह रोक रहेंगी। नगर निगम की टीम होटल और अन्य ऐसे स्थानों पर भी नजर रखेगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है। इस दौरान अगर बेचते पकड़ाए तो मांस-मटन को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिक्री मिली तो मौके पर सामान जब्त होगा

निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए मिला तो मांस-मटन को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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रायपुर में मांस-मटन की बिक्री कब बंद रहेगी?

रायपुर में 25 और 26 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी।

मांस-मटन की बिक्री पर रोक क्यों लगाई गई है?

अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने यह प्रतिबंध लगाया है।

प्रतिबंध के दौरान मांस-मटन बेचते पकड़े गए तो क्या होगा?

मांस-मटन को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।