युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद

युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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  • Publish Date - November 26, 2020 / 05:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

बांदा (उप्र), 26 नवंबर (भाषा) बांदा जिले की एक अदालत ने चार साल पूर्व एक युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 10 जुलाई 2016 को दिन में तीन बजे हड़हा गांव में आसमा खातून (25) नामक युवती की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए युवक गुलाम गौस (28) को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि घटना की प्राथमिकी युवती की मां जाहरा बेगम ने नरैनी कोतवाली में दर्ज कराते हुए कहा था कि पड़ोसी युवक गुलाम गौस उसकी बेटी आसमा खातून को घर से जबरन पास के घर ले गया और वहां उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी।

भाषा सं सलीम शोभना

शोभना