अदालत ने अस्पताल को कामकाज बहाल करने की अनुमति नहीं दी,पिछले महीने आग से 11 मरीज मर गये थे

अदालत ने अस्पताल को कामकाज बहाल करने की अनुमति नहीं दी,पिछले महीने आग से 11 मरीज मर गये थे

अदालत ने अस्पताल को कामकाज बहाल करने की अनुमति नहीं दी,पिछले महीने आग से 11 मरीज मर गये थे
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: April 27, 2021 11:56 am IST

मुम्बई, 27 अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सनराइज अस्पताल को कामकाज शुरू करने की अनुमति देने के लिये अंतरिम आदेश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। उपनगरीय क्षेत्र भांडुप के ड्रीम्स मॉल, जहां यह अस्पताल है, में 25 मार्च को आग लग गयी थी और 11 मरीजों की मौत हो गयी थी।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा, ‘‘ हम अस्पताल को कामकाज शुरू करने का कोई आदेश आज नहीं देंगे।’’

पीठ प्रीविलेज हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने उसके अंतरिम पेशा प्रमाणपत्र निरस्त करने के बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) के आदेश को चुनौती दी है और अस्पताल का कामकाज बहाल करने देने का अनुरोध किया । सनराइज अस्पताल को प्रीविलेज हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ही चलाती है।

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बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने इस अर्जी का विरोध किया और कहा कि 25 मार्च की घटना के बाद अस्पताल के अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं नर्सिंग लाईसेंस को रद्द कर दिया गया है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब जून में होगी।

भाषा राजकुमार अनूप

अनूप


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