मथुरा में अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी के दोषी को पांच साल जेल की सजा सुनाई

मथुरा में अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी के दोषी को पांच साल जेल की सजा सुनाई

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  • Publish Date - February 20, 2021 / 07:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

मथुरा, 20 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष) पॉक्सो (द्वितीय) जहेंद्र पाल सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। इसके अलावा पीड़िता को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से एक लाख रुपए अदा करने का भी आदेश दिया गया है।

  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि घटना महावन थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 अक्टूबर 2015 को हुई। पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने भादंसं की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

भाषा स्नेहा नीरज

नीरज