मुंबई, 11 फरवरी(भाषा) मुंबई में मजिस्ट्रेट की अदालत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फर्जी ब्रिटिश निवास परमिट के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को एक साल की कैद की सजा सुनाई। फैसले में यह हवाला दिया गया कि इस तरह के अपराधों से देश की छवि खराब होती है और मेधावी छात्रों के लिए वीजा समस्याएं पैदा होती हैं ।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर आर खान ने आठ फरवरी को गुजरात के रहने वाले हार्दिक पटेल को भादसं की धारा 471 और 420 के तहत किए गए अपराधों का दोषी पाया।
बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराए गए विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा, ‘‘उल्लेखनीय है कि यह घटना दो देशों-भारत और ब्रिटेन के आव्रजन अधिकारियों को धोखा देने के संबंध में है । अपराध गंभीर हैं। ’’
अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों के कारण, नौकरी के उम्मीदवारों और बुद्धिमान छात्रों को वीजा नहीं मिलेगा और राष्ट्र की छवि खराब होगी ।
इसमें कहा गया है कि इन अपराधों का कूटनीतिक प्रभाव भी पड़ता है।
भाषा शुभांशि उमा
उमा
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