मथुरा में मस्जिद हटाने की याचिका की पोषणीयता पर दलीले सुनेगी अदालत

मथुरा में मस्जिद हटाने की याचिका की पोषणीयता पर दलीले सुनेगी अदालत

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  • Publish Date - January 11, 2021 / 08:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

मथुरा, 11 जनवरी (भाषा) मथुरा की एक अदालत 18 जनवरी को इस विषय पर सुनवाई करेगी कि कृष्ण जन्मभूमि के निकट बनी 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने संबंधी याचिका को खारिज करने के खिलाफ दायर अपील न्यायिक निर्णय योग्य है या नहीं।

मथुरा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर इस विषय पर 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए याचिका की पोषणीयता पर और दलीलें सुनने का फैसला किया था। प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने और दलीलें सुनने का अनुरोध किया था।

लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री व अन्य की तरफ से याचिका दायर की गई है।

सरकारी अधिवक्ता संजय राय ने बताया कि अदालत ने दलीलें सुनने के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की है।

भाषा मानसी प्रशांत

प्रशांत

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