रायपुर। रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक शिवशंकर भट्ट को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि यह मामला करीब 12 साल पुराना है। मुख्य आरोपी शिव शंकर भट्ट ने 2006 में सोसायटियों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए ठेकेदार रवि अग्रवाल से किराए का दो लाख बिल भुगतान के लिए लिया। आरोपी ने बिल पास कराने के लिए 25 हजार की रिश्वत की डिमांड की थी। ठेकेदार से सौदा हुआ था कि पहले पांच हजार देना पड़ेगा और 20 हजार बिल पास होने पर। पांच हजार की रिश्वत मिलने पर अधिकारी ने बिल की फाइल आगे बढ़ा दी।
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इसके बाद ठेकेदार ने रिश्वत की शिकायत 26 नवबंर को एसीबी से कर दी। आरोपी को पकडऩे के लिए एसीबी ने को जाल बिछाया और ठेकेदार ने जैसे ही रिश्वत के पैसा 20 हजार लेकर अधिकारी के चेंबर में घुसा और जैसे ही पैसा उसे दिया एसीबी की टीम ने आरोपी को 20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था।
वेब डेस्क, IBC24