कोविड-19 टीकाकरण : छत्तीसगढ़ ने अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी का विस्तार किया

कोविड-19 टीकाकरण : छत्तीसगढ़ ने अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी का विस्तार किया

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  • Publish Date - May 9, 2021 / 02:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

रायपुर, नौ मई (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुखयमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के दौरान पत्रकारों, वकीलों, राज्य सरकार एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों और समाज के अन्य हिस्सों और उनके स्वजनों को अग्रिम मोर्चे के कर्मी के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी।

विज्ञप्ति के मुताबिक नए निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर दिए गए हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने पहले ही इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया था लेकिन मामला अदालत में होने की वजह से लंबित है।

इसमें कहा गया कि कई राज्य पत्रकारों और वकीलों को अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मी मानकर टीकाकरण में प्राथमिकता दे रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे आगे जाकर इस श्रेणी में उनके स्वजनों को भी शामिल किया है।

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के अलावा, खाद्यान्न वितरण में शामिल लोग, सब्जी विक्रेता, बस चालक और सहचालक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मी, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के प्रबंधकों, रेहड़ी वालों और संस्थागत देखभाल में रह रही महिलाओं, गांव के कोटवार (स्थानीय राजस्व कर्मी) को भी अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मी माना जाएगा।’’

इसी प्रकार वृद्धाश्रम में कार्यरत लोगों, महिला एवं सरंक्षण गृह में कार्यरत कर्मियों, श्मशान में काम करने वालों, दिव्यांगों, अर्ध सरकारी एजेंसियों के कर्मियों, आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों , जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को भी टीकाकरण में अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मी की तरह प्राथमिकता दी जाएगी।

विज्ञप्ति के मुताबिक जेल में बंद कैदियों को भी टीकाकरण में इस श्रेणी के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार ने कहा कि नयी जोडी गई श्रेणियों के लिए पहचान पत्र आदि के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द दिशानिर्देश जारी करेगा।

भाषा धीरज नरेश

नरेश