नए तालाब के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई, राज्य शासन,जल संसाधन विभाग को देना होगा चार सप्ताह में जवाब | Hearing on the PIL against the new pond, state government, water resources department will have to answer in four weeks

नए तालाब के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई, राज्य शासन,जल संसाधन विभाग को देना होगा चार सप्ताह में जवाब

नए तालाब के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई, राज्य शासन,जल संसाधन विभाग को देना होगा चार सप्ताह में जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : May 28, 2019/5:14 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अवकाश कालीन बेंच ने सरगुजा के उदयपुर में किसानों के द्वारा नया तालाब बनाने का विरोध कर बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के टेंडर जारी करने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लाक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डूनाडीह में जल संसाधन विभाग ने ग्रामीणों के विरोध के बाद भी पुराने तालाब के विस्तार के लिए 4 लाख 61 हजार रूपए का टेंडर निकाल दिया है।
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किसानों का कहना है कि पुराने तालाब में पर्याप्त पानी है और उससे सिंचाई की जरूरत भी पूरी हो जा रही है। .लिहाजा तालाब के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, साथ ही किसानों ने याचिका में ये भी कहा है कि जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण किए बिना ही टेंडर निकाल दिया है जो नियम के खिलाफ है और इस वजह से किसानों के कई एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी। जस्टिस रजनी दूबे की कोर्ट में सुनवाई के बाद राज्य शासन, मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जिसके बाद याचिका पर अगली सुनवाई होगी।
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