महिला की हत्या करने के जुर्म में दम्‍पति को उम्रकैद

महिला की हत्या करने के जुर्म में दम्‍पति को उम्रकैद

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  • Publish Date - January 28, 2021 / 07:53 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

बांदा (उप्र), 28 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने एक महिला को जिंदा जलाकर मारने के जुर्म में दम्‍पति को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (चतुर्थ) के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने गिरवां थाना क्षेत्र के तरखरी गांव में किरोसिन डालकर महिला रन्नो देवी को जलाने के जुर्म में उसके जेठ सुंदरलाल और जेठानी विमला को बुधवार को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

मिश्रा ने बताया कि मामला अवैध संबंध और संपत्ति से जुड़ा है।

भाषा सं सलीम पवनेश शोभना

शोभना