छत्तीसगढ़ की राजधानी में हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत अध्ययन भ्रमण पर आए पंच-सरपंचों को आज सरकार की बीमा योजनाओं और भूमि विवाद के निपटारे से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। योजना के आवासीय परिसर नया रायपुर के उपरवारा स्थित होटल प्रबंधन संस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि कोंडागांव, सूरजपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा के 583 पंचायत प्रतिनिधि दो दिनों के अध्ययन प्रवास पर रायपुर आए हुए हैं.
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प्रशिक्षण सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास विस्तार अधिकारी श्री जे.के. मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों को आम आदमी बीमा योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के ग्रामीण भूमिहीन परिवार, परिवार के कमाऊ सदस्य या बी.पी.एल. सर्वे में चिन्हांकित परिवार का बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है| इसमें हितग्राही को कोई भुगतान नहीं करना है| उन्होंने बताया कि हितग्राही की सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रूपए और दुर्घटना मृत्यु पर 75 हजार रूपए दिए जाते हैं.
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जिला विधिक प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता श्री साहिर लुधियानवी खान ने पंच-सरपंचों को निःशुल्क विधिक सेवा, राजीनामा एवं लोक अदालत में झगड़ों के सुलह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव के जमीन संबंधी छोटे-छोटे विवादों जैसे नामान्तरण, बंटाकन और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों को लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।