बीमा कंपनी को डकैती से पीड़ित दुकानदार को दावे एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश

बीमा कंपनी को डकैती से पीड़ित दुकानदार को दावे एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश

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  • Publish Date - September 9, 2020 / 12:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

ठाणे, नौ सितंबर (भाषा) ठाणे जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने एक बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है और उसे डकैती में 1.8 लाख रूपये का नुकसान उठाने वाले, शराब की एक दुकानदार को दावे और क्षतिपूर्ति की पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

हाल ही में अपने तीन आदेशों में आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को शराब की तीन दुकानों की मालकिन रेशमा बुधरानी के तीनों दावों की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

आयुक्त ने बीमा कंपनी को तीनों ही मामले में 15000-15000 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया जिसमें मानसिक परेशानी और मुकदमा संबंधी खर्च शामिल है।

बुधरानी ने भिवंडी की दुकानों–मोहित वाइन्स और वी के वाइन्स के लिए क्रमश: 91,500 रूपये एवं 60,000 रूपये तथा नवी मुम्बई के रणजीत वाइन्स के लिए 37,000 रूपये के दावे दाखिल किये थे।

दावे में वकील आर एस मोटवानी ने कहा कि शिकायतकर्ता शराब की तीनों दुकानें चलाती है और उससे मिलने वाल पैसे उल्हासनगर के नवजीवन को-ऑप बैंक में जमा करती है।

बुधरानी ने उस राशि के लिए एक एक लाख रूपये का बीमा लिया था जो तीनों दुकानों से बैंक में पैसा जमा की जाती है।

अगस्त, 2008 में जब दावेदार की एक कर्मी इन दुकानों से अर्जित 1,88,500 रूपये जमा करने जा रही थी तब उल्हासनगर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे लूट लिया । उसके बाद पुलिस शिकायत दर्ज की गयी एवं बीमा दावा किया गया।

भाषा

राजकुमार मनीषा

मनीषा