महाराष्ट्र एटीएस ने सात किलोग्राम यूरेनियम जब्त किया, मामले में दो गिरफ्तार

महाराष्ट्र एटीएस ने सात किलोग्राम यूरेनियम जब्त किया, मामले में दो गिरफ्तार

  •  
  • Publish Date - May 6, 2021 / 12:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

मुंबई, छह मई (भाषा) महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने सात किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम जब्त किया है जिसकी कीमत 21.3 करोड़ रुपये आंकी गई है।

अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) द्वारा किए विश्लेषण के हवाले से एटीएस अधिकारी ने बताया कि यह यूरेनियम ‘‘अत्यंत रेडियोधर्मी है और मानव जीवन के लिए खतरनाक है।’’

उन्होंने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर एटीएस की नागपाड़ा इकाई ने ठाणे के रहने वाले 27 वर्षीय जिगर पांड्या को इस साल 14 फरवरी को कुछ बहुमूल्य वस्तु के टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया था।

अधिकारी ने बताया कि पांड्या इन वस्तुओं को कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा था और संभावित ग्राहक की तलाश में था।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान एटीएस टीम को जानकारी मिली की कि यूरेनियम के टुकड़े पूर्वी उपनगर मनखुर्द के रहने वाले 31 वर्षीय अबू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी ने उसे दिए थे।

एटीएस ने इसके बाद चौधरी को मनखुर्द स्थित कुर्ला कबाड़ एसोसिएशन के परिसर से गिरफ्तार किया और उसके पास से 7.100 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया।

उन्होंने बताया कि जब्त यूरेनियम को ट्रांबे स्थित बार्क विश्लेषण के लिए भेजा गया।

उन्होंने बताया कि अनुसंधान केंद्र से आई रिपोर्ट के मुताबिक जब्त वस्तु प्राकृतिक यूरेनियम है और बहुत ही रेडियोधर्मी प्रकृति का होने के साथ-साथ मानव जीवन के लिए खतरनाक है।

एटीएस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) शिपदीप लांडे ने बताया कि जब्त यूरेनियम की शुद्धता 90 प्रतिशत से अधिक है।

उन्होंने कहा,‘‘एटीएस इस तथ्य की जांच कर रही है कि आरोपी व्यक्तियों को कैसे पता चला कि यह वस्तु यूरेनियम ही है।’’

लांडे ने कहा कि आतंकवाद रोधी एजेंसी यह भी पता कर रही है कि आरोपी को ‘अत्यंत रेडियोधर्मी’ सामग्री कहां से मिली और वे इसे किसे बेचने की कोशिश कर रहे थे।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने बुधवार को परमाणु खनिज खोज एवं अनुसंधान निदेशालय के नागपुर स्थित मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक की शिकायत पर परमाणु ईंधन अधिनियम-1962 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

दोनों आरोपियों को बुधवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें 12 मई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।

भाषा धीरज नरेश

नरेश