नाबालिग बेटी से बलात्कार, दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई 10 साल जेल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

नाबालिग बेटी से बलात्कार, दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई 10 साल जेल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

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  • Publish Date - February 18, 2021 / 04:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

ठाणे, 18 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के दोषी 41 वर्षीय व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दस साल कारावास की सजा सुनाई।

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विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कविता डी शिरभाटे ने आरोपी को बलात्कार और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अभियोजन ने अदालत से कहा कि मां से अलग होने के बाद 14 वर्षीय पीड़िता पिता के साथ रह रही थी और जब वह 10 वर्ष की थी, तभी से आरोपी उसके साथ बलात्कार कर रहा था।

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यह मामला सितंबर 2018 में उस समय प्रकाश में आया जब पीड़िता स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र गई और वहां उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद पीड़िता के पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

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