बेटी के साथ किया दुष्कर्म, दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, लगाया 500 रु का जुर्माना

बेटी के साथ किया दुष्कर्म, दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, लगाया 500 रु का जुर्माना

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  • Publish Date - February 9, 2021 / 07:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

जबलपुर (मध्य प्रदेश), नौ फरवरी (भाषा) यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 52 वर्षीय एक व्यक्ति को बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत व्यक्ति को दोषी करार दिया।

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विशेष अभियोजक अजय कुमार जैन ने बताया कि दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह वारदात 17 मार्च, 2018 को हुई थी।

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