मराठा समुदाय ओबीसी के तहत नहीं, आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ों की श्रेणी में चाहता है आरक्षण : भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति

मराठा समुदाय ओबीसी के तहत नहीं, आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ों की श्रेणी में चाहता है आरक्षण : भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति

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  • Publish Date - October 27, 2020 / 05:29 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

जालना, 27 अक्टूबर (भाषा) भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र का मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी (ओबीसी) के तहत नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आरक्षण चाहता है।

जालना जिले में सोमवार को एक बैठक में मराठा आरक्षण के विषय पर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले में पक्ष रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

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शीर्ष न्यायालय ने शिक्षा एवं रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले 2018 के महाराष्ट्र के कानून के क्रियान्वयन पर पिछले महीने रोक लगा दी थी । हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग इस कानून का लाभ उठा चुके हैं उनके दर्जे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

सामाजिक एवं शैक्षिणक रूप से पिछड़ी श्रेणियों (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 महाराष्ट्र में नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लागू किया गया था।

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छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज एवं भाजपा नेता संभाजी छत्रपति ने कहा, ‘‘मराठा समुदाय एसईबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहता है, ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं।’’