मप्र: शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में 12 दोषियों को 5-5 साल की सजा

मप्र: शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में 12 दोषियों को 5-5 साल की सजा

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  • Publish Date - August 29, 2017 / 04:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

 

सतना की भ्रष्टाचार निवारण विशेष कोर्ट ने शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला में सजा का ऐलान कर दिया है…सभी 12 दोषियों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है…कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 12 को जालसाजी, दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा , साक्ष्य मिटाने जैसे आरोपों में दोषी पाया था..अदालत ने तत्कालीन जनपद सीईओ सीपीएस चैहान और प्रेमलाल को 27-27 हजार और अन्य 10 को 22-22 हजार के अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है…सजा के ऐलान के साथ ही सभी दोषियों को क्रेंदीय जेल भेज दिया गया.

दरअसल 1998-99 में लोकायुक्त रीवा ने सतना जिले के मझगवाँ, रामपुर बघेलान अमरपाटन और रामनगर जनपद पंचायत में हुये शिक्षाकर्मी भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार होने पर स्वयं संज्ञान लिया था…मझगवां जिले में शिक्षाकर्मी भर्ती हेतु 295 पदों के लिये करीब 1095 आवेदन मंगाये गये थे…जबकि नियमतः 985 से ज्यादा आवेदन नहीं मागये जा सकते थे…शिक्षाकर्मी भर्ती में अपात्र को पात्र बनाकर खुलेआम पैसों के लेनदेन के आरोप लगे थे.