ब्लैक फंगस मरीजों का होगा मुफ्त इलाज ! इस प्रदेश सरकार की दलील पर हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया

ब्लैक फंगस मरीजों का होगा मुफ्त इलाज ! इस प्रदेश सरकार की दलील पर हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया

ब्लैक फंगस मरीजों का होगा  मुफ्त इलाज ! इस प्रदेश सरकार की दलील पर हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: May 24, 2021 10:07 am IST

मुंबई, 24 मई (भाषा)। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ से कहा कि ब्लैक फंगस संक्रमण म्यूकरमाइकोसिस को अब महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया गया है।

उसने कहा कि उपरोक्त योजनाओं के तहत नागरिकों का पूरे महाराष्ट्र में पूर्व चिह्नित अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में मुफ्त इलाज होगा।

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राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति आर वी घुगे और न्यायमूर्ति बी यू देबद्वार की पीठ से कहा कि उसने इन फंगस वाली बीमारियों के उपचार के लिए राज्यभर में 130 अस्पतालों की पहचान की है और नागरिक, जिनके पास इन बीमा योजनाओं के कार्ड नहीं हैं वे भी, इन केंद्रों में मुफ्त में म्यूकरमाइकोसिस का उपचार करा सकते हैं।

महाराष्ट्र ने कहा कि शीघ्र ही और 1000 और अस्पताल इन योजनाओं के तहत म्यूकरमाइकोसिस के उपचार की खातिर पैनल में शामिल किये जाएंगे।

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सरकार ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस के उपचार के लिए जरूरी दवाएं भी इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मुफ्त दी जाएंगी तथा निजी अस्पतालों में ‘भारी भरकम बिल’ बनाने से रोका जाएगा। उसने कहा कि वह निजी अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस के उपचार की मूल्य सीमा तय करने की दिशा में काम कर रही है।

राज्य ने कहा कि इस साल 18 मई को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना में इन बातों का जिक्र है। इस पर पीठ ने राज्य की दलील स्वीकार कर उसे सरकारी अधिसूचना में जारी करने का निर्देश दिया।

मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
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हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को महामारी बीमारी अधिनियम, 1987 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित करने की अपील की थी।


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