18 अगस्त से कुम्हारी टोल प्लाजा का संचालन करेगा NHAI, टोल वसूली की नई दरें की गई लागू.. देखिए 

18 अगस्त से कुम्हारी टोल प्लाजा का संचालन करेगा NHAI, टोल वसूली की नई दरें की गई लागू.. देखिए 

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  • Publish Date - August 16, 2020 / 08:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

रायपुर। राजधानी में 18 अगस्त से कुम्हारी टोल प्लाजा का संचालन NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करने जा रहा है। अब तक इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज की ओर से किया जा रहा था। संचालन एजेंसी के बदलने के साथ ही टोल प्लाजा के शुल्क में भी बदलाव कर दिया गया है।

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NHAI की ओर से जारी नए शुल्क में कार और हल्के मोटर वाहनों समेत स्थानीय वाहन को राहत दी गई है। जबकि हल्के कर्मशियल, हल्के मालवाहक वाहन, भारी मालवाहक वाहन, मल्टी एक्सेल वाहन और सभी बड़े आकार वाले वाहनों का शुल्क प्रति चक्कर 5 से 15 रुपए तक तक बढ़ा दिया गया है।

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शुल्क बढ़ने की सूचना मिलने पर माल वाहक वाहन के मालिक अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वाहन मालिकों का कहना है की गाड़ियों के चक्करों और उनके आकार के हिसाब से उनका प्रति माह का खर्च हजार रुपए से लेकर साढ़े चार हजार रुपए बढ़ जाएगा जबकि कोरोना संकट के दौरान पहले ही व्यापार करना मुश्किल हो गया है। वहीं बढ़ी हुई रकम को ग्राहक से लेना भी संभव नहीं होगा।

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लेकिन बढ़े हुए शुल्क के बीच सभी श्रेणियों में दुर्ग जिले की गाड़ियों को राहत देते हुए उनका शुल्क लगभग आधा कर दिया गया है। नई सूची के अनुसार  कार, जीप,वैन या हल्के वाहनों को एक ओर के लिए 10 रुपए, आने जाने के लिए 20 रुपए, मासिक शुल्क के लिए 4 सौ 5 रुपए पटाना होगा, जबकि जिले के वाहनों को एक ओर के लिए सिर्फ 5 रुपए शुल्क देना होगा।

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हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन और मिनी बस को एक तरफा यात्रा के लिए 10 रुपए, दोनों तरफ की यात्रा के लिए 25 रुपए, मासिक शुल्क के लिए 6 सौ 10 रुपए देने होंगे। जबकि जिले के वाहन होने पर एक ओर के लिए 10 रुपए देना होगा – दो एक्सल वाले बस या ट्रक को एक तरफा यात्रा के लिए 35 रुपए, दो तरफ के लिए 55 रुपए, मासिक शुल्क के लिए 12 सौ 20 रुपए देना होगा वही जिले का वाहन होने पर 1 ओर के लिए 20 रुपए ही देने होंगे।

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तीन एक्सल वाले वाहनों को एक तरफ के लिए 35 रुपए, दो तरफ के लिए 85 रुपए, मासिक शुल्क के लिए 12 सौ 20 रुपए। जिले के वाहन को एक ओर के लिए सिर्फ 20 रुपए ही देने होंगे – 4 से 6 साल एक्सल वाले वाहनों और उससे अधिक एक्सल वाले वाहनों को एक ओर के लिए 85 रुपए, दो तरफ के लिए 130 रुपए, मासिक पास के लिए 28 सौ 45 रुपए देने होंगे। जिले के वाहनों को एक और के लिए मात्र 45 रुपए देने होंगे।