उच्च न्यायालय ने राज्यसभा के दस नव निर्वाचित सदस्यों को जारी किया नोटिस, निर्विरोध निर्वाचन को चुनौती

उच्च न्यायालय ने राज्यसभा के दस नव निर्वाचित सदस्यों को जारी किया नोटिस, निर्विरोध निर्वाचन को चुनौती

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  • Publish Date - December 18, 2020 / 03:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

लखनऊ, 18 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्यसभा के दस नव निर्वाचित सदस्‍यों को शुक्रवार को नोटिस जारी किये। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने वाराणसी के व्यापारी प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर पहली सुनवाई के बाद पारित किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की।

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याचिका में दो नवंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए राज्यसभा के दस सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है।

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थीं किन्तु दोहरा मापदंड अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से केवल उसी का नामांकन पत्र खारिज किया।