एक रुपए प्रति किलोमीटर से ज़्यादा नहीं वसूला जाएगा यात्री किराया, हाईकोर्ट ने कहा ’28 मई 2018 को जारी राजपत्र का पालन हो’

एक रुपए प्रति किलोमीटर से ज़्यादा नहीं वसूला जाएगा यात्री किराया, हाईकोर्ट ने कहा '28 मई 2018 को जारी राजपत्र का पालन हो'

  •  
  • Publish Date - March 17, 2021 / 02:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

जबलपुर। यात्री परिवहन सेवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आयी है, एक जनहित याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यात्री किराया निर्धारण को लेकर 28 मई 2018 को जारी राजपत्र का पालन किया जाए। सरकार ने इस दिन प्रदेश में यात्री परिवहन किराए को लेकर नियम बनाया था।

ये भी पढ़ें: इंदौर के हवाई अड्डे पर सात कारतूसों के साथ पकड़ा गया गुजरात का कारोबारी

कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में 1 रुपए प्रति किलोमीटर से ज़्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। याचिकाकर्ता सीताराम यादव ने याचिका के माध्यम से दलील पेश की थी, इस नियम का प्रदेश भर में पालन नहीं हो रहा है, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि वे किराया निर्धारण को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के समक्ष अपना पक्ष रखे। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तीन माह के भीतर इसका निराकरण करें।

ये भी पढ़ें: नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित नाइट्रोटेन का जखीरा बरामद