दुष्कर्मी को मौत की सजा

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दुष्कर्मी को मौत की सजा

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  • Publish Date - July 15, 2021 / 01:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), 15 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की विशेष अदालत की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने दोषी पाए गए हरेन्द्र को मौत की सजा सुनाने के अलावा उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला इस वर्ष 25 फरवरी का है जब पीड़ित बालिका हरेन्द्र के घर पानी पीने के लिए गयी थी। हरेन्द्र ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पीड़ित बालिका जब घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने 28 फरवरी को पुलिस में उसके लापता होने की शिकायत की और कहा कि इसके पीछे हरेन्द्र हो सकता है।

पुलिस ने जांच के दौरान हरेन्द्र के घर के आंगन में दबाया गया बालिका का शव बरामद कर लिया। हरेन्द्र को हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित बालिका जब हरेन्द्र के घर पानी पीने के लिए गयी थी, तब उसने शराब पी हुई थी। हरेन्द्र ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया था।

भाषा

रवि कांत नरेश

नरेश