भोपाल के सिमी आतंकी एनकाउंटर मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक कैदी मोहम्मद सालिक की मां, हज़रा बी की याचिका ख़ारिज कर दी है । हज़रा बी ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच कर रहे जस्टिस एसके पाण्डेय आयोग की जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी,और मामले के गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन करने यानि अपनी तरफ से भी गवाहों से पूछताछ करने की मांग की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी जांच आयोग की जांच प्रक्रिया उसका स्वतंत्र लेकिन शासकीय मामला है जिसमें निजी पक्ष को दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, बता दें कि भोपाल जेल में बंद सिमी के 8 आतंकी बीती दीपावली की रात, जेल स्टाफ पर हमला कर फरार हो गए थे, जिन्हें भोपाल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था ।