अंतागढ़ टेप कांड सुप्रीम कोर्ट ने दिया 4 महीने का वक्त

अंतागढ़ टेप कांड सुप्रीम कोर्ट ने दिया 4 महीने का वक्त

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  • Publish Date - November 10, 2017 / 09:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

अंतागढ़ टेप मामले में एस आई टी  जांच की मांग को लेकर दायर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट में रुपधर पुड़ों के मामले की दायर याचिका पर सुनवाई हो. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 4 महीने का वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई होने तक एस आई टी जांच को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगी। दरअसल कांग्रेस ने अंतागढ़ टेप मामले की एसआईटी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी है.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूर्ण की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वो अंतागढ़ चुनाव में आरपीआई के प्रत्याशी रुपधर पुड़ो की याचिका पर चार महीने में सुनवाई पूरी करे. इसके बाद उस निर्णय के प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी.

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दरअसल अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मंतूराम पवार ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया था जिसके बाद अंतागढ़ चुनाव में भोजराज नाग के सामने सिर्फ रुपधर पुड़ो रह गये थे. अंतागढ़ के पराजित प्रत्याशी व आंबेडकप राइट्स पार्टी ऑफ इंडिया के रूपधर पुड़ो ने आरोप लगाया था कि अंतागढ़ उपचुनाव में नाम वापस लेने का दबाव डाला था. नाम वापस नहीं लेने की शर्त पर उन्हें बाकियों का हवाला देते हुए फंसाने की धमकी दी गई थी.टेपकांड सामने आने पर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विजयी भाजपा प्रत्याशी का चुनाव निरस्त करने और उन्हें विजयी घोषित करने की मांग की है. चुनाव में उन्हें 1286 वोट मिले थे. इस मामले को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी थी.

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