ट्रक चालकों को RT- PCR जांच से मिली छूट, इस राज्य सरकार ने दी राहत

ट्रक चालकों को RT- PCR जांच से मिली छूट, इस राज्य सरकार ने दी राहत

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  • Publish Date - May 15, 2021 / 03:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

मुंबई, 15 मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देते हुए उस नियम को वापस ले लिया है जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले ट्रक चालकों को आरटी-पीसीआर जांच करवाना अनिवार्य था।

ट्रांसपोर्टरों के संगठन अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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एआईएमटीसी देश में ट्रांसपोर्टरों की शीर्ष संस्था है और उसने राज्य सरकार से ऐसी शर्तों को हटाने की मांग की थी।

राज्य सरकार द्वारा शनिवार को जारी संशोधित दिशानिर्देश में कहा गया कि ‘‘ट्रक चालक राज्य में केवल तापमान और अन्य लक्षणों की जांच और आरोग्य सेतु पर स्थिति के आधार पर प्रवेश कर सकते हैं।’’

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एआईएमटीसी की कोर समिति के अध्यक्ष बाल मलकित सिंह ने कहा, ‘‘उच्चतम स्तर पर लगातार संपर्क के बाद हम ट्रक चालकों के लिए महाराष्ट्र में आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश प्राप्त करने में सफल हुए हैं।’’

उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्य सचिव कार्यालय से एआईएमटीसी को निर्देश मिले थे जिसमें क्षेत्र में तैनात अधिकारियों से वाहनों को तत्काल जाने देने को कहा गया था।

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