उप्र में धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दो के खिलाफ मामला दर्ज

उप्र में धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दो के खिलाफ मामला दर्ज

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  • Publish Date - December 1, 2020 / 01:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

मुजफ्फरनगर, एक दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पुरा गांव के रहने वाले अक्षय त्यागी ने आरोप लगाया है कि नदीम और सलमान उसकी पत्नी पर धर्म परिवर्तन करने और नदीम से शादी करने का दबाव बना रहे हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि नदीम और सलमान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश 2020 और भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह इस कानून के तहत दर्ज किया गया जिला में पहला मामला है।

सहारनपुर जिले की एक फैक्ट्री में ठेकेदार के तौर पर काम करने वाले शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ शिकायत करने पर आरोपियों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

त्यागी ने कहा कि वह आरोपियों से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ पैतृक गांव पुरा आ गया है लेकिन वे लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।

अध्यादेश के जरिये लाए गए नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत अगर महिला ने सिर्फ शादी के लिए धर्म बदला है तो शादी अमान्य हो जाएगी और जो लोग शादी के बाद अपना धर्म बदलना चाहते हैं उन्हें जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा।

भाषा

नोमान पवनेश

पवनेश