बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा

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बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा

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  • Publish Date - February 19, 2021 / 02:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

बांदा (उप्र), 19 फरवरी (भाषा) जिले की एक अदालत ने नौ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के दोषी युवक को शुक्रवार को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 की शाम करीब सात बजे अतर्रा थाना क्षेत्र में नौ साल की एक बच्ची अपने घर के बाहर अकेली खेल रही थी कि तभी पड़ोसी युवक बच्चा उर्फ दिलीप उसे बहलाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-4) के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिलीप (23) को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम नेत्रपाल

नेत्रपाल