(SIM Card New Rules/ Image Credit: AI-generated)
नई दिल्ली: SIM Card New Rules: मोबाइल SIM कार्ड को लेकर 24 अगस्त 2026 से नियमों के पालन (SIM Card New Rules) में सख्ती बढ़ा दी गई है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि नया SIM जारी करने से पहले ग्राहक के नाम पर पहले से चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की संख्या चेक किया जाए। हालांकि, 9 SIM कार्ड की अधिकतम सीमा कोई नया नियम नहीं है। किंतु अब इसे ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है।
देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन (SIM Card New Rules) रखने की अनुमति है। इसमें किसी एक कंपनी के SIM ही नहीं, बल्कि अलग-अलग कंपनियों के सभी नंबर शामिल होंगे। यानी Jio, Airtel, Vodafone Idea या किसी अन्य कंपनी के कनेक्शन मिलाकर संख्या 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 6 कनेक्शन है।
अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से 9 मोबाइल नंबर चल रहे हैं और वह 10वां SIM लेने जाता है तो टेलीकॉम कंपनी नया कनेक्शन जारी नहीं करेगी। इसके लिए कंपनियां सरकार के Digital Intelligence Platform यानी DIP की मदद लेंगी। इस सिस्टम के जरिए अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के कनेक्शनों की जानकारी मिलाकर यह पता लगाया जा सकेगा कि ग्राहक के नाम पर कुल कितने नंबर सक्रिय हैं।
DoT ने पहचान प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तय सीमा (SIM Card New Rules) तक SIM रखने वाले ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीर DIP पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की है। इससे कंपनियों को नए कनेक्शन के दौरान ऐसे ग्राहकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में जांच पूरी तरह रियल टाइम नहीं होगी और कंपनियों को अस्थायी रूप से बाद में सत्यापन की अनुमति है। हालांकि, 30 नवंबर 2026 तक इस प्रक्रिया को रियल टाइम एनरोलमेंट और एक्टिवेशन सिस्टम से जोड़ना होगा। तकनीकी कारण से सीमा से ज्यादा SIM सक्रिय होने पर समाधान होने तक कनेक्शन निलंबित भी किया जा सकता है।