BREAKING NEWS
रिटायर्ड IAS हत्याकांड का संदिग्ध गिरफ्त से दूर

दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
Bhasha
Published: 24 Sept 2026 | 10:11 pmModified: 24 Sept 2026 | 10:11 pm

ठाणे, 24 सितंबर (भाषा) ठाणे के भिवंडी स्थित एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक नरेंद्र पवार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश एन. के. करांडे 28 सितंबर को इस मामले में फैसला सुना सकते हैं।

अदालत ने बुधवार को पवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

पडघा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला अपने वैवाहिक विवाद को सुलझाने में मदद मांगने के लिए पूर्व विधायक के पास गई थी। आरोप है कि पवार ने उसे कल्याण के तिलक चौक पर बुलाया, जहां सह-आरोपी शैलेश पाटिल उसे अपने वाहन में बैठाकर ले गया।

महिला को एक फार्महाउस ले जाया गया, जहां पवार और पाटिल ने कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं।

भाषा खारी पवनेश

पवनेश

हमसे जुड़ें
FacebookTwitterInstagramMSNGoogle NewsYouTube

लेखक के बारे में

Web Title: दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

शहर की खबरें