आगरा, 24 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा में एक विशेष अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने, उसे जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश कुंदन किशोर सिंह ने आरोपी असलम खान को दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बच्ची के परिजनों ने 21 अक्टूबर 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उनकी बेटी घर के सामने सड़क किनारे खेल रही थी और उसी दौरान आरोपी असलम अपने साथ एक खेत में ले गया, जहां उसने घटना को अंजाम दिया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी लेकिन हालत बिगडऩे पर पीड़ित बच्ची ने सारी घटना अपने परिजनों को बता दी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित पांच गवाहों के बयान पर आरोपी असलम को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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