Ayodhya Liquor Ban News: अयोध्या में 14 किमी के परिधि में नहीं बिकेगा शराब और मांस!.. नगर निगम में प्रस्ताव पास, अश्लील विज्ञापन भी नहीं
इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन का विवरण व समयसीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।
Ayodhya Liquor and Meat Selling Ban News || Image- IBC24 News File
- रामपथ पर मांस और शराब बिक्री पर अयोध्या नगर निगम ने प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया।
- पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अंतःवस्त्रों के विज्ञापन भी होंगे प्रतिबंधित।
- प्रस्ताव का उद्देश्य रामपथ की धार्मिक पवित्रता बनाए रखना है, विस्तृत नियम जल्द घोषित होंगे।
Ayodhya Liquor and Meat Selling Ban News: अयोध्या: अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने राम पथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। राम मंदिर रामपथ पर स्थित है और यह अयोध्या व फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अंत:वस्त्र के विज्ञापन पर भी लागू होगा। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को इस फैसले की घोषणा की।
Ayodhya Liquor and Meat Selling Ban News: महापौर ने कहा, ‘ महापौर, उपमहापौर और 12 पार्षदों वाली अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।’ कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं।
अयोध्या शहर में मांस व शराब की बिक्री काफी समय से बंद है, लेकिन सरयू नदी के तट से शुरू होकर फैजाबाद शहर में पांच किलोमीटर तक फैले राम पथ पर फिलहाल मांस व शराब की बिक्री की अनुमति है। इस फैसले का उद्देश्य अयोध्या में लागू प्रतिबंधों को पूरे राम पथ पर लागू करना है, जिसमें फैजाबाद शहर के अंदर के क्षेत्र भी शामिल हैं।
Ayodhya Liquor and Meat Selling Ban News: इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन का विवरण व समयसीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।
BREAKING NEWS 🚨 📢
Ayodhya Municipal Corporation passed resolution to prohibit sale of liquor and meat along 14 km stretch of Ram Path. pic.twitter.com/bZx2Ifwfl7
— News Arena India (@NewsArenaIndia) May 2, 2025

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