बहराइच के ‘सीरियल रेपिस्ट’ को एक मामले में उम्र कैद की सजा

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बहराइच के 'सीरियल रेपिस्ट' को एक मामले में उम्र कैद की सजा

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  • Publish Date - September 24, 2025 / 05:55 PM IST,
    Updated On - September 24, 2025 / 05:55 PM IST

बहराइच (उप्र), 24 सितंबर (भाषा) जिले की एक विशेष अदालत ने 32 वर्षीय शख्स को सात साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

विशेष जिला सरकारी वकील (पॉक्सो) संत प्रताप सिंह ने बताया कि दोषी की पहचान अविनाश पांडे उर्फ ‘सिंपल’ के रूप में हुई है, जो पांच से सात साल उम्र की बच्चियों को निशाना बनाता था और वह एक ‘सीरियल रेपिस्ट’ है।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकांत मणि ने बुधवार को पांडे के खिलाफ चल रहे चार मामलों में से एक में यह फैसला सुनाया।

अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा।

सिंह के अनुसार, 25 जून से बहराइच पुलिस को सुजौली इलाके से शिकायतें मिल रही थीं कि एक व्यक्ति भीषण गर्मी की वजह से अपने घर बाहर सो रही नाबालिग लड़कियों का तड़के तीन-चार बजे अपहरण कर लेता है।

सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘वह बच्चियों को साइकिल पर पास के जंगल में ले जाता था, अपने फोन पर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था, और फिर टॉफियां, खाने की चीजें या नए कपड़े देता था।”

पुलिस जांच में पता चला कि व्यक्ति जानबूझकर बहुत छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था ताकि वे घटना का खुलासा न कर सकें।

पीड़िताओं के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया, जो शराब का आदी था और उसके हाथ पर एक टैटू था। जुलाई की शुरुआत में, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो अधिनियम और अन्य प्रावधानों की संबंधित धाराओं के तहत चार प्राथमिकी दर्ज कीं।

पुलिस ने छह जुलाई को अविनाश पांडे को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। उसके फोन से नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं।

पुलिस ने पीड़ितों के कपड़े, उसकी साइकिल, दो मोबाइल फोन और अन्य सबूत भी बरामद किए।

सिंह ने कहा कि यह नए बीएनएस प्रावधानों के तहत बहराइच में अदालत का पहला फैसला है।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान