UP Crime : छात्रा को आधी रात वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने को कहता था प्रोफेसर, मना करने पर देता था फेल करने की धमकी, अब हुआ ये बड़ा एक्शन

छात्रा को आधी रात वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने को कहता था प्रोफेसर, College Suspended Professor who Used Obscene Language With the Students

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  • Publish Date - May 27, 2025 / 03:40 PM IST,
    Updated On - May 28, 2025 / 12:26 AM IST

Muzaffarnagar professor suspended

मुजफ्फरनगर :  मुजफ्फरनगर जिले में छोटूराम डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समिति ने एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद इस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को निलंबित कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन के सचिव शरद कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बुलाई गई एक आपात बैठक में इस कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया गया।

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उन्होंने बताया कि एक उप समिति घटना की जांच करेगी। इस बीच, मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर दुष्यंत कुमार की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत अनुरोध को खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी केसी मोरी के अनुसार कुमार को 24 मई को छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और 62 (आजीवन कारावास का प्रावधान) भी जोड़ दी हैं। इसके पहले, पुलिस ने कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। कॉलेज की बीएससी की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज के प्लांट पैथोलाजी विभाग के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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छात्रा ने लगाया था ये आरोप

पीड़ित छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर दुष्यंत कुमार उससे गंदी-गंदी और अश्लील बातें करते हैं। वह उसे रात के समय फोन करते हैं और कपड़े उतारने का दबाव भी बनाते हैं। पीड़िता का कहना है कि रात 12 बजे वह उसे वीडियो कॉल करते हैं। मगर वह कॉल नहीं उठाती। फिर प्रोफेसर धमकी देते हैं कि वह उसके नंबर कम कर देंगे या उसे फेल कर देंगे। छात्रा का कहना है कि वह सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि उसका आखिरी साल है। मगर प्रोफेसर की हरकत लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीड़िता का ये भी कहना है कि प्रोफेसर कहते हैं कि वीडियो कॉल करके अपने कपड़े उतार दो। पीड़िता की मांग है कि प्रोफेसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

आरोपी प्रोफेसर को किस धारा में गिरफ्तार किया गया है?

प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 62 (आजीवन कारावास), 75 (यौन उत्पीड़न), 351 (आपराधिक धमकी), और 352 (शांति भंग) के तहत मामला दर्ज है।

कॉलेज ने क्या कार्रवाई की है?

कॉलेज ने आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है और घटना की जांच के लिए उप समिति गठित की है।

पीड़िता ने क्या आरोप लगाए हैं?

पीड़िता का आरोप है कि प्रोफेसर अश्लील बातें करते थे, रात में वीडियो कॉल करते थे और कपड़े उतारने का दबाव बनाते थे। कॉल न उठाने पर धमकी देते थे।

क्या आरोपी की जमानत याचिका मंजूर हुई?

नहीं, स्थानीय अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आगे की कार्रवाई क्या होगी?

उप समिति जांच करेगी और पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया जारी है। अदालत में मामले की सुनवाई होगी।