Contract Employees Regularization: संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश, नौकरी से निकाले गए कर्मियों की होगी वापसी, हाईकोर्ट ने लगाई मुहर

संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश, नौकरी से निकाले गए कर्मियों की होगी वापसी, Contract Employees Regularization: High Court Order to regularize Samvida Karmachari

  •  
  • Publish Date - June 4, 2025 / 04:49 PM IST,
    Updated On - June 5, 2025 / 12:16 AM IST
HIGHLIGHTS
  • 23 संविदा कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर फिर से सेवा में बहाल करने का आदेश।
  • कोर्ट ने चार माह के अंदर नियमितिकरण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
  • कर्मचारियों को जीईएम पोर्टल के मानकों के अनुसार वेतन देने की भी मांग की गई थी।

नई दिल्लीः Contract Employees Regularization: सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। भले ही वो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन सुविधा को नाम पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इतना ही नहीं उनकी नौकरी भी पक्की नहीं रहती है। एक निश्चित समयावधि के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। इस बीच अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जलकल विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी सौगात दी है। हाईकोर्ट ने कई संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है।

Read More : Today Weather Update: आज फिर बदला मौसम का मिजाज, 29 जिलों आंधी के साथ होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

Contract Employees Regularization: दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जलकल विभाग के अंतर्गत तक पंप संचालकों की भर्ती संविदा आधार पर की गई थी। कुछ कारणवश 23 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाए गए जीईएम पोर्टल के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों के समान वेतन दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने एक के बाद एक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वह कोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार माह के भीतर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके पद पर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करें।

Read More : IPL Champions RCB Welcome: आईपीएल चैंपियन RCB का बेंगलुरु में अभिनंदन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत 

हाईकोर्ट ने 14 मई 2025 को यह भी आदेश दिया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से समाप्त किए गए विभिन्न विभागों के 23 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं तीन माह के भीतर बहाल की जाएं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है?

हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग में काम कर रहे 23 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों को नियमित करने का आदेश दिया है।

क्या इन कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाएगा?

हाँ, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर सभी कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए।

नियमितिकरण की प्रक्रिया कितने समय में पूरी करनी है?

कोर्ट ने चार महीने के भीतर संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के निर्देश दिए हैं।

क्या सभी संविदा कर्मचारियों को इस आदेश से लाभ होगा?

फिलहाल यह आदेश केवल 23 याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है, लेकिन यह मामला बाकी संविदा कर्मचारियों के लिए नज़ीर बन सकता है।

क्या संविदा कर्मचारी अब स्थायी कर्मचारी बन जाएंगे?

यदि संबंधित अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, तो इन कर्मचारियों को स्थायी पद पर नियुक्त किया जाएगा।