लखनऊ में डेंगू की स्थिति पर अदालत का कड़ा रुख

लखनऊ में डेंगू की स्थिति पर अदालत का कड़ा रुख

लखनऊ में डेंगू की स्थिति पर अदालत का कड़ा रुख
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: November 9, 2022 10:20 pm IST

लखनऊ, नौ नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी में फैले डेंगू बुखार की स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए नगर निगम और राज्य सरकार को और अधिक कदम उठाने चाहिए।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने ए.के. मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम द्वारा मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए और अधिक कदम उठाने चाहिए।

अदालत ने शहर में फॉगिंग की मात्रा और तरीके पर भी नाखुशी जाहिर की। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

इससे पहले, पूर्व के आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता अमिताभ राय और नगर निगम के वकील अमित शर्मा ने डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के सिलसिले में हलफनामे दाखिल किए।

इस पर अदालत ने कहा कि वह महज ‘‘कागजी कार्रवाई’’ नहीं चाहती बल्कि जमीन पर काम होना चाहिए।

भाषा सं सलीम शफीक

शफीक


लेखक के बारे में