मंत्री के भतीजे के घायल होने के बाद डीआईजी ने चीनी मांझे की बिक्री पर कसा शिकंजा

मंत्री के भतीजे के घायल होने के बाद डीआईजी ने चीनी मांझे की बिक्री पर कसा शिकंजा

मंत्री के भतीजे के घायल होने के बाद डीआईजी ने चीनी मांझे की बिक्री पर कसा शिकंजा
Modified Date: June 18, 2026 / 11:17 pm IST
Published Date: June 18, 2026 11:17 pm IST

बरेली (उप्र), 18 जून (भाषा) चीनी मांझे की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश के मंत्री के भतीजे के घायल होने की हाल की घटना के बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक (बरेली परिक्षेत्र) अजय कुमार साहनी ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं।

साहनी ने निर्देश में कहा है कि चीनी मांझे के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए और जो भी दुकानदार इसे चोरी-छिपे बेचते हुए पाए जाएं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए एवं उनकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

उन्होंने चीनी मांझे की ऑनलाइन बिक्री पर कड़ी निगरानी का निर्देश देते हुए कहा कि ऑनलाइन मंचों के जरिए चीनी मांझे की बिक्री करने या इसे मंगाने वालों पर भी पुलिस और साइबर सेल कड़ी नजर रखें।

पुलिस महानिरीक्षक ने चीनी मांझे की बिक्री और उपयोग के मामलों में पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

साहनी ने आम जनता से भी यह अपील की है कि वे पतंगबाजी के लिए केवल सुरक्षित सूती धागे का ही उपयोग करें और जानलेवा चीनी मांझे का पूर्णतः बहिष्कार करें। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या भण्डारण करता है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक


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