मेरठ में महिला सिपाही से लेन-देन के विवाद में मुख्य आरक्षी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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मेरठ में महिला सिपाही से लेन-देन के विवाद में मुख्य आरक्षी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - March 27, 2026 / 10:34 PM IST,
    Updated On - March 27, 2026 / 10:34 PM IST

मेरठ, 27 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रेलवे रोड थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से जुड़े विवाद के मामले में पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

जांच में दुष्कर्म के प्रयास के आरोप पुष्ट नहीं पाए गए हैं और मामला आपसी पैसे के लेनदेन से जुड़ा निकला है।

पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय महिला सिपाही ने 35 वर्षीय हेड कांस्टेबल पर दुष्कर्म के प्रयास सहित गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, घटनाक्रम और पूछताछ में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

रेलवे रोड थाना प्रभारी जर्नादन प्रसाद ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच, धमकी और मोबाइल तोड़ने जैसी धाराओं में बृहस्पतिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मामले की जांच कर रहीं कैंट क्षेत्र की पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) नवीना शुक्ला के अनुसार, महिला सिपाही ने 24 मार्च को एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी हेड कांस्टेबल चन्द्रकांत उसका पूर्व परिचित है और दोनों के बीच नोएडा के सेक्टर-20 थाने में तैनाती के दौरान पहचान हुई थी।

दोनों विवाहित हैं और उनके बीच आर्थिक लेनदेन तथा निजी संबंध भी रहे हैं, जिससे पहले भी दोनों परिवारों के बीच विवाद हो चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 40 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।

घटना के दिन महिला सिपाही ने आरोपी को पैसे देने के लिए बुलाया और उसे करीब 50 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से दिए। इसके बाद वह उसे अपनी दोपहिया वाहन से छोड़ने भी गई। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें गाली-गलौच और झगड़ा हुआ तथा मोबाइल फोन टूट गया।

सीओ के मुताबिक, बाद में महिला सिपाही ने अपने पूर्व आरोपों से अलग नयी तहरीर दी, जिसमें मारपीट, गाली-गलौच, धमकी और मोबाइल तोड़ने का आरोप लगाया गया। इसी आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, महिला सिपाही ने आरोप लगाया था कि ईद के दिन आरोपी उसे जबरन कार में बैठाकर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन जांच में यह आरोप साबित नहीं हो सके।

भाषा

सं, आनन्द रवि कांत