उप्र : गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

उप्र : गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

उप्र : गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास
Modified Date: January 30, 2024 / 01:22 pm IST
Published Date: January 30, 2024 1:22 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 30 जनवरी (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवीन्द्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि कोहंडौर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर खुर्द गांव के सैफ अली, मस्सन, गुड्डू, गुलफाम और रुस्तम ने जमीन के विवाद को लेकर 27 मई 2010 को अपने ही गांव के निवासी इबरार को लाठी—डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के आरोपियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत सुनीता सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्र कैद और 10—10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

भाषा सं सलीम मनीषा

मनीषा


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